जब बात आती है इंकम टैक्स फ़ाइल करने की तो बहोत से लोग घबरा जाते है की अरे यार अब हम इतना काम रहे है तो हमें इंकम टैक्स (income tax) भरना पड़ेगा सरकार को लेकिन सोचते है कैसे बहोत से लोगों का जो पूरे साल का इंकम होते है वो इंकम टैक्स के कैटेगॉरी के बिलकुल बॉर्डर पर होता है जिससे बहोत से लोगों के मन में ख़याल आता है छोड़ो ना यार कोन भरेगा बहोत झंझट है लेकिन आपको बता दु की आप खुद से ही घर बैठे ऑनलाइन इंटेरनेट की मदद से इंकम टैक्स फ़ाइल (income tax file) कर सकते है अब सवाल होगा आपके मन में की इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल (ITR File) कैसे करते है (how to file Income Tax Return in hindi), ये आइटीआर क्या है (what is ITR in hindi) ऐसे की कई सारे सवाल आपके मन में होंगे.
देखिए एक ज़िम्मेदार भारतीय नागरिक होने के कारण ये आपका कर्तव्य बनता है की अगर आप इंकम टैक्स की कैटेगॉरी में आते है सालाना आप ढाई लाख (2.5 Lakh) या इससे ज़्यादा कमाते है तो आपको इसकी इन्फ़र्मेशन यानी की जानकारी सरकार को आइटीआर (ITR) के माध्यम से देनी चाहिए,सायद आपको पता नहि होगा की इससे आपको फ़्यूचर में होम लोन (home loan) , पर्सनल लोन (personal loan) लेने भी बहोत ही मददगार साबित होगा इशलिए आपको हर साल इंकम टैक्स रिटर्न (income tax return) ज़रूर फ़ाइल करनी चाहिए चलिए पहले जानते है कि ये ITR क्या है और इसके फ़ायदे क्या है और एक व्यक्ति की आइटीआर फ़ाइल (ITR File) कब करना चाहिए और उसके बाद जंगे की आख़िर इनकम टैक्स रिटर्न यानी की आइटीआर फ़ाइल (ITR File) कैसे भरे (ITR File in hindi) हाउ टू फ़ाइल आइटीआर पूरी जानकारी हिंदी मे.
इंकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल (Income Tax Return) क्या है ?
अगर आप पहली बार इंकम टैक्स फ़ाइल करने जा रहे है तो आपके मन में सवाल ज़रूर होगा की ये आइटीआर (ITR) क्या है, आइटीआर का फुल्ल फ़ॉर्म है इंकम टैक्स रिटर्न (income tax returns) सिम्पल और आसान भासा में कहे तो साल में एक बार आपको अपनी आमदनी यानी की इंकम (income), खर्चे, निवेश या फिर जो भी टैक्स अमाउंट (tax amount) बनता है ये सारी जानकारी आपको एक फ़ॉर्म के ज़रिए देनी होती है जिसे ITR फ़ॉर्म और इसी जानकारी को सरकार को देना इंकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल (income tax return) करना कहते है अब ये आइटीआर फ़ॉर्म कई तरह के होते है जैसे कि आइटीआर 1 (ITR 1), आइटीआर ITR 2 , ITR 3, ITR 4 इत्यादि हर बिज़्नेस (business) , व्यक्ति (person) के लिए फ़ोरम को अलग अलग भागो में बाटा जाता है.
इंकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल (income tax return) कब करना चाहिए ?
अब आपने मन में सवाल होगा आख़िर एक व्यक्ति को कब इंकम टैक्स रेटरन फ़ाइल करना होगा एक व्यक्ति की इंकम (income) अगर एक साल में यानी की 1 April से 31 March यानी अगले साल तक अगर कुल आय यानी की टोटल इंकम (total income) ढाई लाख (2.5Lakh) पार कर जाती है तो ऊस व्यक्ति को इंकम टैक्स फ़ाइल करना ज़रूर है अब ये जो कुल आए ये सरकार तेय करती है और हर साल बजट निकाला जाता है कुछ छूट भी दी जाती है
इंकम टैक्स फ़ाइल (ITR) करने के लिए ज़रूरी डॉक्युमेंट्स
- फ़ॉर्म -१६ (form 16) : ये फ़ॉर्म जो लोग सैलरी पे काम करते है उनके लिए बेहद ज़रूर होता है इसमें सलरी की डिटेल्ज़ और टीडीएस (TDS) की जानकारी होती है
- फ़ॉर्म 26AS
- टैक्स सेविंग इंवेसमेंट के प्रोफ़्फ़ : अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है उसके सबूत
- बैंक होम लोन स्टेट्मेंट अगर लोन लिया है तो
- आधार कार्ड (aadhar card)
- पैन कार्ड (Pan card)
- जितने भी ज़रूरी डिडक्शन लेने है उनकी जानकारी
इंकम टैक्स रेटरन फ़ाइल (income tax return) करने के फ़ायदे?
अब आप सोच रहे होंगे यार हमें आइटीआर फ़ाइल (ITR File) करने की क्या ज़रूरत है क्यों हम अपना पैसा (money) सरकार को क्यों दे, सरकार के पास खुद इतने सारे पैसे है हम अपना पैसा क्यों दे देखिए सायद आपको पता होगा की जो सरकार का पास पैसा पैसा आता है जिससे सरकार चलती, पुलिस, सरकारी हॉस्पिटल (Govt Hospital), जीते भी सरकारी काम होते है सरकार उन सब को पैसा कहा से देगी तो सारा पैसा टैक्स के माध्यम से सरकार के पास जाता है और और सरकारी इनहि पैसे का इस्तेमाल सरकारी चलाने के लिए करती है इशलिए हमें टैक्स ज़रूर भरना चाहिए और टैक्स भरने के बहोत सारे फ़ायदे भी होते है.
- टैक्स भरने से सरकार चलता है देश कि उन्नति होगी
- लोन आसानी से मिलना : जब आप किसी भी तरह के लोन चाहे होम लोन (home loan) या पर्सनल लोन (personal loan) लेते हो तो बैंक (bank) हमेशा आपसे आईटीआर (ITR) ज़रूर माँगे है अगर आप आईटीआर (ITR) भरते हो तो लोन आसानी से मिल जाता है
- वीज़ा (visa) मिलने में आसानी : अगर आप बाहर कंट्री कभी घूमने जाते हो या फिर बिज़्नेस के काम से जाते हो तो आईटीआर से आपको वीज़ा बहोत आसानी से मिल जाता है
- टैक्स रीफ़ंड मिलना (tax refund) : अगर आप गलती से ज़्यादा टैक्स भार देते हो सरकार को तो आईटीआर (ITR) से आप आसानी से रीफ़ंड पा सकते हो वो पैसे
इनकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल (ITR File) कैसे करे ?
पहली बार अगर आप आइटीआर फ़ाइल (ITR File) करने जा रहे है तो आपको कुछ बेसिक्स जानकारी होनी चाहिए जैसे कि असेस्मेंट ईयर (Assessment Year) क्या है , फ़ायनैन्शल ईयर (Financial Year) क्या है और साथ में ये ITR 1, ITR2, ITR3, ITR4 क्या है इनमे क्या अंतर है तभी इंकम टैक्स फ़ाइल (income tax file) करते वक्त कोई गलती न हो इन सभी चीजों की जानकारी आप ऑनलाइन इंटेरनेट की मदद से पा सकते है या फिर आपको इंकम टैक्स की अफ़िशल वेब्सायट में जाके भी जानकारी प्राप्त कर सकते है चलिए अब हम सीधा जानते है की कैसे ऑनलाइन इंकम टैक्स रिटर्न फ़ाइल (online income tax return file) कैसे करे स्टेप बाई स्टेप गाइड
स्टेप 1: इंकम टैक्स (Income Tax) की वेबसाइट पे जाए
इंकम टैक्स ऑनलाइन फ़ाइल करने के लिए सबसे आपको ऑनलाइन income tax की अफ़िशल वेब्सायट में जाना होगा जहाँ से आप टैक्स फ़ाइल (tax file) कर सकते है जिसे ई-फ़ाइलिंग (E-Filing) भी कहते है तो आप सिम्प्ली वेब्सायट के ब्राउज़र में https://incometaxindiaefiling.gov.in टाइप करके डिरेक्ट वेब्सायट पे जा सकते है
अब आपके मन में सवाल होगा यार चलो अब हम यहा पर तो आ गए है लेकिन अब लॉगिन करने के लिए हमारे पास इस वेब्सायट का लॉगिन आइडी पास्वर्ड नहि तो कैसे इंकम टैक्स अकाउंट (income tax account) बनाए, बहोत ही आसान है इंकम टैक्स अकाउंट बनाना सिम्पल इसके लिए register youself पे क्लिक करे अगर पहले से रेजिस्टर है तो login here पे क्लिक करे और यहा पर अपनी सारी डिटेल्ज़ भरे

- सलेक्ट यूज़र टाइप (select user type) :अगर आप इंडिविजूअल हो यानी सिंगल पर्सन हो यानी खुद टैक्स भरना चाहते हो तो individual पे क्लिक करे और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करे
- Pan : पैन नम्बर में अपना अपना पैन नम्बर डाले
- फिर सरनेम और फ़र्स्ट नेम भरे
- नेक्स्ट में डेट ओफ़ बर्थ डाले जो आइडी में है
- फिर रेज़िडेंसियल स्टैटस में रेज़िडेंट सलेक्ट फिर continue पे क्लिक करके
स्टेप 2: अब लॉगिन करे इंकम टैक्स की वेबसाईट पे
जैसे ही आपने इंकम टैक्स अकाउंट बना लिया होग उसके बाद हो सकता है आपको दुबारा सा लॉगिन करना पड़े तो इसके लिए आप लॉगिन पे क्लिक करके सीधा लॉगिन कर सकते है तो यहा पर लॉगिन फ़ोर्म ओपन हो जाएगा तो इसमें आपको
- User id : इसमें आप अपना पैन कार्ड नम्बर डाले जो आपके पैन कार्ड में दिया है
- Password : पास्वर्ड डाले जो आपके रेजिस्टर करते वक्त डाला था
- Date of birth : इसमें अपने जनम तिथि डाले जो रेजिस्टर करते वक्त डाला था
- Captcha code : अब ऊपर बड़े बड़े लेटेर में जो लिखा है उसे एंटर करे और लॉगिन पे क्लिक करे
स्टेप 3: E-File पे क्लिक करे फिर Income Tax Return पे क्लिक करे
अब जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो ऊपर की साइड लेफ़्ट हैड में आपको e-File का ऑप्शन मिलेगा जैसे की आप इसके ऊपर माउस ले जाओगे तो आपको बहोत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको बस Income Tax Return ऑप्शन पे क्लिक करना है ITR File करने के लिए.

स्टेप 4: अब अस्सेमेंट ईयर और ITR Form सलेक्ट करे
नेक्स्ट स्टेप में अब आपको एक फ़ोरम मिलेगा जिसमें आपको अपना पैन कार्ड नम्बर (pan card number) डालना होगा फिर अस्सेसमेंट ईयर चुने आइटीआर फ़ोरम (ITR Form) सलेक्ट करे फ़ोर सब्मिशन मोड़ चुने इसके बाद एक ऑप्शन चुने की आपको कैसे वेरिफ़ाई करना है तो सिम्पल आधार ओटीपी (aadhaar otp) चुने इससे आपको वेरिफ़ाई करना होगा फिर I want to use पे टिक करे फिर कंटिन्यू पे क्लिक करे
- पैन कार्ड सलेक्ट करे
- Assessment Year चुने
- ITR Form सलेक्ट करे
- File टाइप में Original/Revised Return चुने
- Submission mode में submit ऑनलाइन को चुने
- Continue पे क्लिक करे
स्टेप 5: अब ITR Formभरे
जैसा ही आप ये सारा काम कर लेते है अब सबसे ज़रूरी काम आता है जो कि है आइटीआर फ़ोर्म (ITR Form) भरना , अब आप सोचोगे की आख़िर आइटीआर फ़ॉर्म (ITR Form) कैसे भरते है ? इसके लिए आपके सामने सात कोलम होंगे जैसे की instructions, part a general information, tax details इत्यादि ऑप्शन मिलेंगे सभी को बारी बारी से पढ़े

- Instructions पढ़े
- part a general information और डिटेल्ज़ चेचक करे
- नेक्स्ट टैक्स पे टैक्स डिटेल्ज़ भरे ज़रूर चीजें कॉम्प्यूटेशन में
- Tax details में ज़रूरी इन्फ़र्मेशन भरे
- Tax paid & Verification पे टैक्स वेरिफ़ाई करे
- Tax deduction के लिए Donation-80G पे क्लिक करे
स्टेप 6: अब submit पे क्लिक करे
सारे काम हो जाने के बाद एक बार फ़ॉर्म को अच्छे से चेक ज़रूर करलेना की आपने जो भी डिटेल्ज़ डाली है क्या वो सही है वेरिफ़ाई करले अगर फ़ोरम भरने में दिक़्क़त आ रही है तो ऐसे में आपको सलाह दूँगा की आपको सीए यानी की चार्टेड अकाउंटंट (Charted Accountant) का सपोर्ट ले वो आपको अच्छे से भरना सिखा देगा

स्टेप 7: अब ITR फ़ाइल वेरिफ़ाई करे
अब आपने आइटीआर फ़ाइल (ITR File) तो करदिया है लेकिन अब आपको इसे वेरिफ़ाई भी करना होता है अब वेरिफ़ाई करने के दो तरीक़े होते है एक तो आप आइटीआर फ़ाइल की फ़िज़िकल कॉपी को हेडकोटर भेज सकते है बैंगलोर या फिर आप ऑनलाइन e verify भी कर सकते है तो आइटीआर ऑनलाइन e verify करने के लिए आपको सिम्प्ली verify पे क्लिक करे इसे वेरिफ़ाई कर सकते है सिम्पल आपके फ़ोन में एक कोड आएगा उसे डाल कर आप वेरिफ़ाई कर सकते है
- Dashboard पे क्लिक करे
- View return/form पे क्लिक करे
- Income tax return पे क्लिक करे
- अब फ़ाइल करे ITR के Ack. No. नीचे मिलेगा
- E-Verify पे क्लिक करे
- Aadhar otp पे क्लिक करे
- Generate aadhaar otp पे क्लिक करे
- अब otp डाले और I Agree पे क्लिक करे फिर submit पे क्लिक करे
- अब यहा से आपको ITR File को वेरिफ़ाई कर सकते
देखा आपने घर बैठे ऑनलाइन एक आइटीआर फ़ाइल (ITR File) करना कितना आसान है बस आपको थोड़ी से टेकनिकल जानकारी होनी चाहिए अब अगर अभी भी आपको आइटीआर फ़ाइल करने में दिक़्क़त आ रही है तो आप किसी भी प्रफ़ेशनल सीए की मदद ले सकते है वो आपको अच्छे से बता देगा की आइटीआर फ़ाइल कैसे किया जाता है
FAQs
ITR 1 कैसे फाइल करें? ›
- इनकम टैक्स रिटर्न भरने की शुरुआत ई-फिलिंग पोर्टल में लॉग-इन करके होगी. अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉग-इन करें. - डैशबोर्ड पर 'ई-फाइल' पर क्लिक करें, फिर 'आयकर रिटर्न' पर जाएं और 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' ऑप्शन पर क्लिक करें. - इसके बाद 'अससेसमेंट ईयर' चुनना है और फिर 'जारी रखें' पर क्लिक करें.
ITR में सेविंग कैसे दिखाएं? ›कैसे क्लेम करें डिडक्शन
उसके लिए, पहले आईटीआर दाखिल करते समय कुल ब्याज की कमाई को 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत जोड़ें. फिर सभी इनकम हेड से कुल इनकम की गणना करें और फिर इसे धारा 80TTA के तहत कटौती के रूप में दिखाएं. इस तरह आप सेविंग खाते पर आसानी से 10,000 रुपये का टैक्स बचा सकते हैं.
- इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in पर जाएं. - "हमारी सेवाएं" सेक्शन के तहत,'Instant e-PAN का ऑप्शन खोजें. - अगर आपने पहले ई-पैन डाउनलोड किया है, तो आपको 'चेक स्टेटस/डाउनलोड ई-पैन' ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होता है? ›कई टैक्सपेयर को ये पता भी नहीं हैं कि ITR न भरने पर जुर्माना भी लगता है. अगर आपका टैक्स 25 लाख रुपये से ज्यादा है और आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको कम से कम 6 महीने और अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है. अन्य केसों में ये सजा 3 महीने से 2 साल तक होती है.
आईटीआर में टैक्स पेड डिटेल्स कहां दर्ज करूं? ›आपके द्वारा कर भुगतान करने के बाद, आपको यह जानकारी अपने आयकर रिटर्न में प्रस्तुत करनी होगी। इस जानकारी को अपडेट करने के लिए क्लियरटैक्स पर टैक्स पेड समरी पेज पर जाएं । "स्वयं कर भुगतान" टैब चुनें और चालान 280 से बीएसआर कोड और चालान संख्या दर्ज करें।
क्या मैं खुद आईटीआर फाइल कर सकता हूं? ›आप निम्नलिखित तरीकों से अपना आईटीआर फाइल और जमा कर सकते हैं: ऑनलाइन मोड - ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से । ऑफलाइन मोड - ऑफलाइन उपयोगिता के माध्यम से ।
पिछले इनकम टैक्स रिटर्न कैसे देखें? ›- यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग इन करें.
- माई अकाउंट पर क्लिक करें और रिफंड/डिमांड स्टेटस को खोलें.
- ड्रॉप डाउन मेन्यू में इनकम टैक्स रिटर्न्स को सेलेक्ट करें.
- अब एकनॉलेज नंबर पर क्लिक करें.
- अब एक नया पेज ओपन होगा, जहां आईटीआर के सारे डिटेल्स दिख जाएंगे.
भारत में सेविंग अकाउंट खुलवाने की कोई लिमिट नहीं है. यानी एक व्यक्ति कितने भी बचत खाते खोल सकता है. खास बात यह है कि भारत में सेविंग अकाउंट में पैसे जमा कराने की भी कोई लिमिट नहीं है. मतलब, आप सेविंग अकाउंट में चाहें जितना पैसा जमा कर सकते हैं.
इनकम टैक्स रिटर्न को कितनी बार रिवाइज कर सकते हैं? ›Revised ITR Filing: कोई भी टैक्सपेयर कितनी भी बार रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है। हालांकि, इस सुविधा के दुरुपयोग से बचना चाहिए।
बैंक में कितने पैसे जमा करने पर टैक्स लगता है? ›इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80टीटीए (Section 80TTA of the Income Tax Act) के तहत बचत खाते पर प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री रहता है। ध्यान रहे कि इसमें आपके सभी बैंक बचत खातों पर मिले ब्याज को शामिल किया जाएगा। यदि सभी बैंक खातों का ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है तो उस पर टैक्स लगेगा।
मैं अपने टैक्स रिटर्न की कॉपी ऑनलाइन कैसे प्राप्त करूं? ›
एक आईआरएस टैक्स रिटर्न ट्रांसक्रिप्ट प्राप्त की जा सकती है: ऑनलाइन: www.irs.gov पर जाएं। गेट योर टैक्स रिकॉर्ड पर क्लिक करें और फिर गेट ट्रांसक्रिप्ट ऑनलाइन या गेट ट्रांसक्रिप्ट बाय मेल पर क्लिक करें।
2022 का रिटर्न कब भरा जाएगा? ›रविवार 31 जुलाई 2022 को आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है. पेनल्टी देने के बचने के लिए फौरन आयकर रिटर्न दाखिल कर लें. अब तक 4 करोड़ टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. वहीं सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है आयकर रिटर्न भरने की तारीख को 31 जुलाई 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
3 साल तक टैक्स नहीं देने पर क्या होता है? ›क्या होता है अगर आप सालों तक अपना टैक्स फाइल नहीं करते हैं? यदि आप वर्षों तक अपना कर फाइल नहीं करते हैं, तो आईआरएस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है । इसमें आपकी संपत्ति के खिलाफ ग्रहणाधिकार दाखिल करना या आपकी संपत्ति को जब्त करना शामिल हो सकता है। कुछ मामलों में आप पर आपराधिक आरोप भी लग सकते हैं।
5 साल तक टैक्स नहीं भरने से क्या होता है? ›दंड में महत्वपूर्ण जुर्माना और यहां तक कि जेल का समय भी शामिल हो सकता है। सौभाग्य से, सरकार के पास सीमित समय है जिसमें वह आपके खिलाफ कर चोरी के लिए आपराधिक आरोप दायर कर सकती है। अगर आईआरएस शुल्कों का पीछा करना चुनता है, तो यह टैक्स रिटर्न देय होने की तारीख के छह साल के भीतर किया जाना चाहिए।
ITR कौन भर सकता है? ›कोई भी बिजनेसमैन, किसी कंपनी का इंडिविजुअल डायरेक्टर, अनलिस्टेड शेयरों में निवेश करने वाला या किसी फर्म अथवा कंपनी में पार्टनर के तौर पर कमाई करने वाला व्यक्ति ITR-3 फॉर्म को भर सकता है। वह लोग ये फॉर्म चुनें जो सैलरी/पेंशन, हाउस प्रॉपर्टी और ब्याज आदि से पैसा कमाते हैं।
भारत के कितने लोग आईटीआर फाइल करते हैं? ›अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो देश में पिछली साल लगभग 8 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, 2020-21 एसेसमेंट ईयर यानि 2019-20 वित्तीय वर्ष में कुल 8,13,22,263 लोगों ने इनकम टैक्स यानी आईटीआर फाइल किया.
क्या खेती पर टैक्स लगता है? ›खेती से होने वाली इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 10(1) के तहत खेती से होने वाली कमाई टैक्स फ्री होती है। हमारा देश भारत हमेशा से ही एक कृषि प्रधान देश रहा है। अधिकतर लोग अपना जीवन यापन करने के लिए खेती पर ही निर्भर हैं।
रिटर्न फाइल बनाने के लिए क्या क्या प्रूफ चाहिए? ›इन डॉक्यूमेंटस की होगी जरूरत
आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, आय का प्रमाण, इंवेस्टमेनेट डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ होने चाहिए। आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है। अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आप आईटीआर फाइल नहीं कर सकते।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) का नाम सुनते ही बड़ा भारी सा लगता है और जब बात आईटीआर फाइल करने की आती है तो लगता है कि यह तो और भी मुश्किल काम है और बिना सीए की मदद से यह हो ही नहीं सकता, हालांकि अब पहले वाली बात नहीं है। अब आप खुद से भी आईटीआर फाइल कर सकते हैं। 2021-2022 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है।
ITR कितने प्रकार के होते हैं? ›इनकम टैक्स रिटर्न के 7 तरह के फॉर्म होते हैं. आय के हिसाब से फॉर्म का चयन किया जाता है. इसके बारे में आप अपने एक्सपर्ट्स या सीए से संपर्क करके जान सकते हैं कि आप को कौन सा फॉर्म चुनना है.
मैं अपने बैंक खाते में बिना टैक्स के कितना पैसा रख सकता हूं? ›
आयकर कानूनों या बैंकिंग विनियमों के तहत आप बचत बैंक खाते में अधिकतम राशि रख सकते हैं, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अलग-अलग बैंकों के अलग-अलग नियम हैं, क्योंकि खाताधारकों को अपने बचत खाते में न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके विफल होने पर वे जुर्माना लगाते हैं। ऐसे गैर के लिए ...
बैंक खाता कब बंद हो जाता है? ›अगर आप अपने बैंक अकाउंट से लगातार 1 साल तक कोई वित्तीय लेन-देन (Financial transaction) नहीं करते हैं तो वह अकाउंट निष्क्रिय (inactive) अकाउंट की कैटेगरी में डाल दिया जाता है।
बैंक से 1 दिन में कितना पैसा निकाल सकते हैं? ›जबकि, चेक के माध्यम से आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। Third Party (अकाउंट धारक के अलावा कोई अन्य व्यक्ति) को चेक से पैसे निकालने की सीमा बढ़ाकर एक दिन में, 50 हजार रुपए कर दी गई है। थर्ड पार्टी को withdrawal forms से नकदी निकालने की अनुमति नहीं है।
ITR कब भरा जाता है? ›Income Tax Return: आईटीआर हर फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच भरा जाता है।
इनकम टैक्स रिटर्न कितने दिन में आता है? ›कितने दिन में मिल जाता है रिफंड
टैक्स मामलों के जानकार और सीए गिरीश नारंग का कहना है कि आयकर नियमों के मुताबिक, आपके आईटीआर का ई-सत्यापन होने के 20 से 60 दिन के भीतर रिफंड आना शुरू हो जाता है.
अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपये सालाना से कम है तो भी आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए।
कितने लाख तक टैक्स फ्री है? ›2.5 लाख रुपये की आय पर टैक्स नहीं लगेगा. यह छूट पहले से थी. इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर भी पहले की तरह 5 फीसदी टैक्स लगेगा.
घर में कितना पैसा रख सकते हैं? ›30 लाख रुपये से ज्यादा की नकद प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री पर व्यक्ति जांच एजेंसी की नजर में आ सकता है. क्रेडिट-डेबिड कार्ड के भुगतान के दौरान अगर कोई शख्स एक लाख रुपये से ज्यादा की राशि एक बार में भुगतान करता है तो वह जांच के दायरे में आ सकता है. रिश्तेदारों से 2 लाख रुपये से ज्यादा नकद एक दिन में आप नहीं ले सकते हैं.
एक आदमी कितना अकाउंट खुलवा सकता है? ›देश में ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक कस्टमर 2, 4, 5 या ऐसे ही किसी लिमिट में अकाउंट रख सकता है. RBI ने बैंक कस्टमर्स पर ऐसी कोई लिमिट नहीं रखी है.
ITR 1 कैसे भरा जाता है? ›स्टेप 1: सबसे पहले अपने यूजर ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें। स्टेप 2: अपने डैशबोर्ड पर, ई-फाईल > आयकर रिटर्न > 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें। स्टेप 3: असेसमेंट ईयर चुनें, जैसे कि 2021-22, और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
फॉर्म 16 क्या होता है? ›
इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय फॉर्म -16 काफी अहम दस्तावेज होता है. फॉर्म -16 (Form-16) आपकी कंपनी की ओर से जारी किया जाता है. इस फॉर्म -16 में आपके जरिए ली गई सैलरी, डिडक्शन, काटा गया टैक्स, अलाउंस के अलावा कई सारी जानकारी होती है, जो उस वक्त काम आती है, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे होते हैं.
टैक्स से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ›टैक्स से बचने के लिए आप जीवन बीमा पांच साल की बैंक एमडी, स्वास्थ्य बीमा में निवेश कर अपनी टैक्स सेविंग कर सकते हैं। Methods to save income tax: स्कूल फीस, एजुकेशन लोन पर ब्याज, पीएफ मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स बचत की जा सकती है। ऐसा करने से अगर कर योग्य आय 500000 से नीचे आती है तो टैक्स बचत के लिए निवेश जरूरी नहीं है।
इनकम टैक्स न भरने पर क्या होता है? ›ITR नहीं भरने के कुछ मामलों में आपको जेल भी हो सकती है. अगर आप आज किसी वजह से अपना ITR नहीं भर पाते हैं, तो लेट फाइन देना होगा. इनकम टैक्स के कानून अनुसार, लेट फाइन और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ 31 दिसंबर 2022 तक ITR फाइल किया जा सकता है. इस तारीख के बाद ITR फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा.
टैक्स नहीं भरने से क्या होगा? ›Income Tax : आयकर कानून के तहत रिटर्न फाइल नहीं करने पर 6 महीने से लेकर 7 साल तक की जेल हो सकती है। Income Tax Income रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2022 समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अगर आपकी सालाना आय, कर योग्य है और आपने जानबूझ कर आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं।
टैक्स फ्री क्या है? ›अपने हिस्से का टैक्स माफ कर सकता है राज्य
लेकिन जब कोई राज्य किसी फिल्म को टैक्स फ्री कर देता है, तो इसका मतलब है कि टिकट की कीमत में से राज्य के हिस्से का GST माफ कर देना. अगर टिकट 100 रुपये से महंगा है तो टिकट में बेस प्राइस के 9 फीसदी की ही कमी आती है.
सात प्रतिशत के हिसाब से 15 साल के लाइफ टाइम टैक्स के 3500 रुपए होते हैं। सालाना लगभग 233 रुपए।
हम टैक्स क्यों देते हैं? ›हमें हर चीज का टैक्स क्यों भरना पड़ता है? Income tax एक वित्तीय शुल्क होता है, जोकि देश का राजस्व बड़ाने के लिए लोगों से वसूला जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो किसी व्यक्ति या फिर कॉरपोरेट सस्थानों से राजस्व को जुटाने के लिए सरकार द्वारा लिया जाने वाला पैसा टैक्स कहलाता है।
आईटीआर . के लिए कितना वेतन योग्य है ›व्यक्तियों के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है यदि सकल कुल आय रुपये से अधिक है। एक वित्तीय वर्ष में 2,50,000 । यह सीमा रुपये से अधिक है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3,00,000 और रु।
क्या मैं पिछले वर्ष के लिए आईटीआर भर सकता हूं ›व्यक्ति पिछले वर्षों के लिए रिटर्न दाखिल कर सकते हैं । यह केवल चालू वित्त वर्ष से पहले के दो वर्षों के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए रिटर्न दाखिल करना होता है। करदाताओं को दो साल की अवधि प्रदान की जाती है जिसके दौरान रिटर्न दाखिल किया जा सकता है।
आईटीआर 1 कौन फाइल कर सकता है? ›ITR-1: अगर आप भारतीय नागरिक हैं और आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है तो यह फॉर्म आपके लिए है. आमदनी के स्रोत के रूप में सैलरी, फैमिली पेंशन, एक आवासीय संपत्ति जैसे सोर्स होने चाहिए. लॉटरी या रेस कोर्स से हुई आय इस कैटेगरी में नहीं आती है. अगर आपकी खेती है और आय 5,000 रुपये तक है तो आप आईटीआर-1 फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं.
ITR 1 कौन भरता है? ›
ITR-1 सहज यह फॉर्म उन टैक्स पेयर्स के लिए होता है, जिनकी कुल सालाना आय 50 लाख रुपये तक होती है। इसमें सैलरी, पेंशन, एक हाउस प्रॉपर्टी और अन्य स्रोत जैसे डिपॉजिट आदि पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली कमाई शामिल होती है। इसके अलावा 5000 रुपये तक की कृषि आय भी इसमें शामिल होती है।
पहले से भरा आईटीआर 1 फॉर्म कैसे प्राप्त करें ›पहले से भरे हुए एक्सएमएल को 'माई अकाउंट> डाउनलोड प्री-फिल्ड एक्सएमएल' से ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉगिन के बाद डाउनलोड किया जा सकता है और व्यक्तिगत और अन्य उपलब्ध विवरणों को प्रीफिल करने के लिए उपयोगिता में आयात किया जा सकता है। आईटीआर फॉर्म के सभी टैब को वैलिडेट करें और टैक्स कैलकुलेट करें।
ITR 1 क्या होता है? ›आईटीआर फॉर्म -1 को 'सहज' के नाम से भी जाना जाता है। जिन करदाताओं की आय केवल वेतन, हाउस प्रॉपर्टी या ब्याज के जरिए होती है, उन्हें अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR Form-1 का इस्तेमाल करना होता है। यह फॉर्म उन लोगों को भरना होता है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है।
बैंक में कितना पैसा जमा करने पर टैक्स लगता है? ›इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80टीटीए (Section 80TTA of the Income Tax Act) के तहत बचत खाते पर प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री रहता है। ध्यान रहे कि इसमें आपके सभी बैंक बचत खातों पर मिले ब्याज को शामिल किया जाएगा। यदि सभी बैंक खातों का ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है तो उस पर टैक्स लगेगा।
भारत में सबसे ज्यादा टैक्स कौन देता है? ›Akshay Kumar Taxpayer: अक्षय कुमार फिर से बने भारत में 'सबसे ज्यादा टैक्स भरने' वाले शख्स, IT विभाग ने किया सम्मानित
आईटीआर 2 कौन भर सकता है? ›AY 2021-22 के लिए ITR-2 फाइल करने के लिए कौन पात्र है? व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ से आय नहीं है और व्यवसाय या पेशे के लाभ और लाभ से आय भी नहीं है: ब्याज की प्रकृति में। वेतन ।
आईटीआर के लिए कौन पात्र नहीं हैं? ›ITR-1 किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर नहीं किया जा सकता है जो: एक निवासी नहीं है जो सामान्य रूप से निवासी (RNOR) है, और अनिवासी भारतीय (NRI) है जिसकी कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक है। कृषि आय 5,000 रुपये से अधिक है। लॉटरी, घुड़दौड़ के घोड़े, कानूनी जुए आदि से आय होती है।
आईटीआर कितने प्रकार के होते हैं? ›- ITR-1: इस फ़ार्म को 'SAHAJ' भी कहा जाता है। ...
- ITR-2: उन व्यक्तियों या HUF (हिंदू अविभाजित परिवारों) के लिए है जिनके पास इनकम तो है, लेकिन किसी बिज़नेस या पेशे से प्राप्त नहीं होती है।
इनकम टैक्स की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि '30 जुलाई 2022 तक 5 करोड़ से अधिक लोग अपना आईटीआर फाइल कर चुके थे। असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है। ऐसे में अगर अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं किया है, तो तुरंत करें और लेट फीस से बचें'।
रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या है? ›इनकम टैक्स इंडिया की ओर से ट्वीट कर कहा गया है कि 30 जुलाई 2022 तक 5 करोड़ से अधिक लोग अपना ITR फाइल कर चुके थे. असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2022 है.
आईटीआर स्टेप बाय स्टेप कैसे भरें? ›
स्टेप 1- इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर incometax.gov.in पर लॉग इन करें. स्टेप 2- इसके बाद व्यू रिटर्न या फॉर्म पर क्लिक करें. स्टेप 3- ई-फाइल किए गए टैक्स का रिटर्न देखें. स्टेप 4- इसके बाद पेज पर ऐसेसमेंट ईयर, आईटीआर फॉर्म नंबर, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल/रिवाइज्ड रिटर्न को चुनें.
क्या मैं पिछले 3 साल से आईटीआर फाइल कर सकती हूं? ›क्या मैं पिछले 3 वर्षों का ITR दाख़िल कर सकता हूँ? नहीं, आप चालू वित्त वर्ष में केवल एक निर्धारण वर्ष के लिए आयकर विवरणी फ़ाइल कर सकते हैं। पिछले एक वर्ष के बाद की कर फ़ाइलिंग तभी संभव है जब आपको आयकर विभाग से नोटिस प्राप्त हो।
आयकर रिटर्न के दो प्रकार क्या हैं? ›नोट: ITR 2 फॉर्म उन व्यक्तियों के लिए नहीं है जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से उत्पन्न होती है। रिटर्न दाखिल करने के लिए ITR 3 फॉर्म का उपयोग व्यक्तियों या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारा किया जाता है, जिनकी आय का स्रोत व्यवसाय या पेशे से उत्पन्न होता है।