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हिंदी न्यूज़ बिजनेसIncome Tax Return: 31 जुलाई से आगे बढ़ेगी आईटीआर दाखिल करने की तारीख? सरकार की तरफ से आया ये संदेश
Income Tax Return: समाचार एजेंसी PTI के अनुसार रेवन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज कहते हैं कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। फिलहाल तारीख बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है।

Tarun Singhलाइव मिंट,नई दिल्लीSun, 24 Jul 2022 08:35 AM
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Income Tax Return: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आईटीआर (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है। अंतिम तारीख नजदीक होने के बावजूद भी बड़ी संख्या करदाताओं (Taxpayers) ने भी अभी तक आइटीआर (ITR Filing) दाखिल नहीं किया है। पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार की तरफ से कोविड-19 (Covid 19) महामारी की वजह से आईटीआर की तरीखों को आगे बढ़ा दिया गया गया था। बड़ी संख्या में लोगों को लग रहा है कि इस बार भी तारीखों को फिर आगे बढ़ाया जाएगा। आइए जानते सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है?
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सरकार की तरफ से आया यह संदेश
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा गया है, 'प्रिय करदाता, अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आखिरी तारीख अब नजदीक है। एसेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। अब ज्यादा समय बचा नहीं है।'
आगे बढ़ेगी ITR दाखिल करने की तारीख?
समाचार एजेंसी PTI के अनुसार रेवन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज कहते हैं कि आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। फिलहाल तारीख बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उम्मीद है कि आखिरी तारीख तक सभी करदाता आइटीआर दाखिल कर देंगे।
इस समस्या से जूझ रहे हैं टैक्सपेयर्स
करदाता लगातार इनकम टैक्स की वेबसाइट https://eportal.incometax.gov.in को लेकर शिकायत कर रहे हैं। करदाताओं का कहना है कि वेबसाइट खुलने, ओटीपी आने में काफी समय लग रहा है। यही वजह है कि टैक्सपेयर्स को उम्मीद है कि तकनीकी खामियों को देखते हुए तारीख को आगे बढ़ाया जा सकता है।
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FAQs
ITR फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है अब रिटर्न कब तक फाइल हो सकेंगे? ›
7 नवंबर, 2022 तक फाइल कर सकेंगे आईटीआर
सीबीडीटी ने कहा, 'आकलन वर्ष 2022-23 (Assesment Year 2022-23) के लिए अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के तहत आय का ब्योरा देने की तिथि बढ़ा दी गई है, यह पहले 31 अक्टूबर थी. इसे अब बढ़ाकर 7 नवंबर, 2022 कर दिया गया है. '
अब ज्यादातर टैक्सपेयर्स को आईटीआर भरने के महज 2 सप्ताह के भीतर रिफंड का पैसा मिलने लगा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई व्यवस्था के अनुसार, अब कोई भी टैक्सपेयर रिटर्न भरने के 10 दिनों के बाद रिफंड का स्टेटस चेक कर सकता है.
आईटीआर रिफंड में देरी क्यों? ›आईटीआर रिफंड में देरी कई कारणों से हो सकती है। आईटीआर रिफंड में देरी का एक कारण बैंक खाता का सत्यापन भी हो सकता है। करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करके बैंक खाते को सत्यापित करने में त्रुटि की जांच कर सकते हैं। इसमें आप इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपका बैंक खाता आपके पैन से संबंधित है या नहीं।
आईटीआर प्रोसेस नहीं होने का क्या कारण है? ›- आईटीआर रिफंड में देरी कई कारणों से हो सकती है. ...
- आईटीआर रिफंड में देरी का दूसरा कारण बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन भी हो सकता है. ...
- इसके अलावा, अगर करदाताओं की पिछले वित्तीय वर्ष से बकाया मांग है, तो रिफंड में देरी हो सकती है. ...
- आईटीआर रिफंड में देरी का एक और कारण हो सकता है.
रविवार 31 जुलाई 2022 को आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है. पेनल्टी देने के बचने के लिए फौरन आयकर रिटर्न दाखिल कर लें. अब तक 4 करोड़ टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. वहीं सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है आयकर रिटर्न भरने की तारीख को 31 जुलाई 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा.
अगर समय से नहीं फाइल करते हैं ITR तो देर से दाखिल करने पर भरना पड़ेगा जुर्माना जानें क्या हैं नियम? ›देर से दाखिल करने पर भरना पड़ेगा जुर्माना
5 लाख रुपये से अधिक की आय के लिए, विलंब शुल्क 5,000 रुपये है, जबकि अन्य को 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा. लेट फाइलिंग शुल्क उन करदाताओं पर भी लागू होगा, जिनकी आय 2.5 लाख रुपये की कर छूट सीमा से कम हो सकती है, लेकिन उनके आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है.
3] संशोधित आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा: एक करदाता आकलन वर्ष के तीन महीने पूरे होने से पहले एक संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। इसलिए, वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर दाखिल करने के मामले में, संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2022 है।
आईटीआर फाइल स्टेटस कैसे पता करें? ›ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्हें आईटीआर फाइल करे हुए 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं तो वे अपने आईटीआर रिफंड का स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. - सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल eportal.incometax.gov.in पर जाएं. - यहां अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिये लॉगइन करें. - अब My Account पर जाकर Refund/Demand स्टेटस पर क्लिक करें.
मैं अपना आईटीआर स्टेटस कैसे चेक कर सकता हूं? ›- सबसे पहले www.incometax.gov.in पर जाएं.
- अपने पैन कार्ड की डिटेल डालकर लॉग इन करें.
- इसके बाद ई-फाइल ऑप्शन पर क्लिक करें.
- इनकम टैक्स को सेलेक्ट कर व्यू फाइल्ड रिटर्न पर क्लिक करें.
- यहां आपको अपने आईटीआर का स्टेटस दिखाई देखा.
- -अब व्यू डिटेल्स पर क्लिक कर आप अपने आईटीआर के रिफंड स्टेटस को देख सकते हैं.
तथापि, यूएन निकायों तथा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 55 के अंतर्गत अधिसूचित अन्य निकायों द्वारा की गई खरीद पर उनके द्वारा भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा किया जा सकता है।
रिफंड कैसे बनती है? ›
टैक्स की देनदारी से ज्यादा टीडीएस कट जाए तो आप आईटीआर फाइल कर रिफंड क्लेम कर सकते हैं. आईटीआर फाइलिंग में आपको बैंक का नाम और उसका आईएफएससी कोड देना होगा. ये दोनों जानकारी देने से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको जल्दी और आसानी से रिफंड दे देगा. टीडीएस TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स.
रिफंड से आप क्या समझते हैं रिफंड के दावे की प्रक्रिया को समझाइए? ›केंद्रीय कानून के अंतर्गत वर्तमान में निर्यातकों को शुल्क के भुगतान पर इनपुट/आदानों प्राप्त करने की अनुमति है, उस पर आईटी.सी. ले सकते हैं और शुल्क का भुगतान करने के बाद वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं (आई.टी.सी. का उपयोग करने के बाद) और तत्पश्चात निर्यात पर भुगतान शुल्क का प्रतिदाय/रिफंड का दावा कर सकते हैं।
रिटर्न फाइल नहीं करने पर क्या होता है? ›कई टैक्सपेयर को ये पता भी नहीं हैं कि ITR न भरने पर जुर्माना भी लगता है. अगर आपका टैक्स 25 लाख रुपये से ज्यादा है और आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको कम से कम 6 महीने और अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है. अन्य केसों में ये सजा 3 महीने से 2 साल तक होती है.
आईटीआर 4 फॉर्म कौन भर सकता है? ›ITR-4 सुगम
यह फॉर्म उन लोगों और पार्टनरशिप फर्म्स (LLP के अलावा) के लिए है, जिन्हें 50 लाख रुपये तक की कुल आय होती है। साथ ही जिन्हें ऐसे बिजनेस या पेशे से आय होती है जो आयकर कानून के सेक्शन 44AD, 44ADA या 44AE के तहत कर देय है।
इनकम टैक्स रिटर्न के 7 तरह के फॉर्म होते हैं. आय के हिसाब से फॉर्म का चयन किया जाता है. इसके बारे में आप अपने एक्सपर्ट्स या सीए से संपर्क करके जान सकते हैं कि आप को कौन सा फॉर्म चुनना है.
क्या 2022 में टैक्स डेडलाइन बढ़ाई जाएगी? ›कर विस्तार की समय सीमा आ गई है। भले ही अधिकांश लोगों के लिए मूल संघीय कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस साल 18 अप्रैल थी, 2021 कर वर्ष के लिए विस्तारित रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख 17 अक्टूबर, 2022 है - वह आज है!
क्या कर देय तिथि बढ़ा दी गई है? ›फाइल करने के लिए एक्सटेंशन
दंड और ब्याज से बचने के लिए 18 अप्रैल, 2022 तक भुगतान करें। हम आपको अपना रिटर्न फाइल करने के लिए एक स्वचालित एक्सटेंशन देते हैं। किसी आवेदन की आवश्यकता नहीं है। भुगतान की समय सीमा 18 अप्रैल, 2022 है।
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80टीटीए (Section 80TTA of the Income Tax Act) के तहत बचत खाते पर प्रति वर्ष 10,000 रुपये तक का ब्याज टैक्स फ्री रहता है। ध्यान रहे कि इसमें आपके सभी बैंक बचत खातों पर मिले ब्याज को शामिल किया जाएगा। यदि सभी बैंक खातों का ब्याज 10,000 रुपये से अधिक है तो उस पर टैक्स लगेगा।
ITR 3 कैसे भरें? ›- की सरकारी वेबसाइट पर जाएंआयकर विभाग
- अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करें और क्लिक करेंITR फॉर्म तैयार करें और जमा करें
- आईटीआर-फॉर्म 3 चुनें
- अपने विवरण में जोड़ें और क्लिक करेंप्रस्तुत करना
- यदि लागू हो, तो अपना अपलोड करेंडिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC)
- क्लिकप्रस्तुत
कैसे क्लेम करें डिडक्शन
उसके लिए, पहले आईटीआर दाखिल करते समय कुल ब्याज की कमाई को 'अन्य स्रोतों से आय' के तहत जोड़ें. फिर सभी इनकम हेड से कुल इनकम की गणना करें और फिर इसे धारा 80TTA के तहत कटौती के रूप में दिखाएं. इस तरह आप सेविंग खाते पर आसानी से 10,000 रुपये का टैक्स बचा सकते हैं.
वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है? ›
पुराने टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपये तक की आय पूरी तरह से कर मुक्त है. इसके बाद 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 फीसदी का टैक्स लगता है, लेकिन इसके बदले सरकार 12,500 रुपये का रीबेट देती है जिससे यह शून्य हो जाता है. यानी 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगता.
2022 में कितने आईटीआर दाखिल हुए 23? ›आयकर विभाग (Income Tax Department) ने एक ट्वीट में कहा कि आकलन वर्ष 2022-23 के लिए 28 जुलाई 2022 तक 4.09 करोड़ से ज्यादा आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं. आयकर विभाग की ओर से आईटीआर भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2022 तय की गई है. सिर्फ 28 जुलाई को ही 31 लाख से अधिक ITR फाइल किए जा चुके हैं.
क्या वेतनभोगी व्यक्ति के लिए आईटीआर दाखिल करना अनिवार्य है? ›नई दिल्ली: व्यक्तिगत वेतनभोगी वर्ग के लिए वित्तवर्ष 2021-22, यानी आकलन वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि, यानी 31 जुलाई, 2022 अब निकल चुकी है, और अब जो लोग भी ड्यू डेट के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की योजना बना रहे हैं, उन पर आयकर विभाग की ओर से 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है.
आईटीआर ई वेरिफिकेशन क्या है? ›इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फॉर्म भरने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन जरूरी होता है इसके बिना फॉर्म अधूरा माना जाता है। ITR फाइल करने का अंतिम चरण फॉर्म सबमिट नहीं, वेरिफिकेशन होता है। वैसे तो वेरिफिकेशन ऑफलाइन भी किया जा सकता है। इसके लिए 120 दिनों का समय भी मिलता है।
वापसी अदायगी अवधि क्या है? ›(iii) कार्यचालन पूंजी संबंधी ऋणों की वापसी अदायगी की अवधि अधिमानतः दो अथवा तीन वर्ष तक ही निश्चित करनी चाहिए। तथापि, किसी भी मामले में, इन ऋणों की अवधि 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।
भुगतान वापसी अवधि विधि क्या है? ›जी हां, धन वापसी प्ररूप को निर्धारित समय सीमा में दाखिल किया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त धनवापसी राशि में से धन की कटौती समय अवधि पर आधारित होगी जिसके भीतर धनवापसी ई-प्ररूप को दाखिल किया जाना है। निम्नलिखित समय सीमा स्तर धन वापसी प्ररूप के लिए और धन वापसी राशि में से संगत धन की कमी है।
भुगतान वापसी अवधि से आप क्या समझते है? ›(3) एक वापसी उपधारा में निर्दिष्ट आदेश के अनुसरण में निर्धारिती की वजह से है, जहां (1) और 8 ऐसे आदेश की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर रिफंड दे नहीं करता है [अधिकारी का आकलन] केन्द्रीय सरकार में निर्धारिती साधारण ब्याज का भुगतान करेगा 9 वजह से तुरंत धनवापसी दी जाती है जिस तारीख को उक्त छह महीने की अवधि की समाप्ति के ...
टैक्स रिफंड मिलने में कितना समय लगता है? ›यह मानते हुए कि कोई समस्या नहीं है, IRS द्वारा कर विवरणी प्राप्त करने के बाद IRS 21 कैलेंडर दिनों से भी कम समय में कर वापसी जारी करता है । आईआरएस के पास www.irs.gov पर एक ऑन-लाइन टूल है, "व्हेयर माई टैक्स रिफंड", जो करदाता के एसएसएन, फाइलिंग स्थिति और रिफंड राशि का उपयोग करके टैक्स रिफंड की स्थिति प्रदान करेगा।
क्या 2 साल बाद जीएसटी रिफंड का दावा किया जा सकता है? ›उत्तर. नहीं , कर अवधि के लिए धनवापसी का दावा उक्त कर अवधि के लिए फॉर्म GSTR-1 में विवरण दाखिल करने के बाद ही दायर किया जा सकता है । यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फॉर्म जीएसटीआर-3बी में एक वैध रिटर्न पिछले कर अवधि के लिए दायर किया गया है, जिसमें रिफंड आवेदन दायर किया जा रहा है।
इनकम टैक्स रिफंड कितने दिन में आता है? ›अब ज्यादातर टैक्सपेयर्स को आईटीआर भरने के महज 2 सप्ताह के भीतर रिफंड का पैसा मिलने लगा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई व्यवस्था के अनुसार, अब कोई भी टैक्सपेयर रिटर्न भरने के 10 दिनों के बाद रिफंड का स्टेटस चेक कर सकता है.
GST के लिए कितना टर्नओवर चाहिए? ›
जिन लोगों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपये से अधिक होता है, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराकर GSTIN लेना जरूरी होता है. कुछ राज्यों में टर्नओवर की यह सीमा 20 लाख रुपये से अधिक है. इसलिए, अगर आप इस टर्नओवर के दायरे में आते हैं, तो आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा.
₹ 100 पर कितना जीएसटी लगता है? ›इस पर पांच फीसद जीएसटी लगता है। तो इसका अर्थ यह है कि 100 रुपए में 5 फीसद जीएसटी की दर भी शामिल है। आपके सामान की असल कीमत (100/105 X 100= 95.23) 95.23 रुपए हुई।
जीएसटी के नुकसान क्या है? ›संचालन की बढ़ी हुई लागत
जीएसटी का पहला नुकसान यह है कि जब जीएसटी लागू किया गया था, तब व्यवसाय पारंपरिक पुस्तकों और लेखांकन पर भरोसा नहीं कर सकते थे। व्यवसाय को चालू रखने के लिए उन्हें नवीनतम जीएसटी अनुपालन उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) सॉफ्टवेयर पर एक महंगा स्विच करना पड़ा।
अधिकांश व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का अंतिम दिन 31 जुलाई 2022 है। समय सीमा से अधिक रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है । हालांकि, अगर व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो देय शुल्क 1,000 रुपये है।
1 साल तक टैक्स नहीं भरने से क्या होता है? ›यदि आप समय पर अपना कर फाइल करने में विफल रहते हैं, तो आपको पेनल्टी फाइल करने में विफलता का सामना करना पड़ सकता है। फाइल करने में विफल रहने का जुर्माना प्रत्येक महीने आपके रिटर्न में देरी के लिए आपके भुगतान न किए गए कर दायित्व के 5% का प्रतिनिधित्व करता है, आपके कुल भुगतान न किए गए करों का 25% तक । यदि आप धनवापसी के कारण हैं, तो फाइल करने में विफलता के लिए कोई दंड नहीं है।
3 साल तक टैक्स नहीं देने पर क्या होता है? ›क्या होता है अगर आप सालों तक अपना टैक्स फाइल नहीं करते हैं? यदि आप वर्षों तक अपना कर फाइल नहीं करते हैं, तो आईआरएस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है । इसमें आपकी संपत्ति के खिलाफ ग्रहणाधिकार दाखिल करना या आपकी संपत्ति को जब्त करना शामिल हो सकता है। कुछ मामलों में आप पर आपराधिक आरोप भी लग सकते हैं।
रिटर्न फाइल करने के क्या फायदे हैं? ›- विकसित देशों के Visa के लिए जरूरी है ITR.
- सबसे स्वीकार्य इनकम प्रूफ है ITR.
- ITR भरने से मिल सकता है टैक्स रिफंड.
- बैंक लोन मिलने में आसानी होती है.
- बिजनेस शुरू करने के लिए जरूरी है ITR.
- इंश्योरेंस कवर ज्यादा चाहिए तो भी जरूरी है ITR.
- एड्रेस प्रूफ में भी काम आता है ITR.
अगर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो देश में पिछली साल लगभग 8 करोड़ लोगों ने आईटीआर फाइल किया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक, 2020-21 एसेसमेंट ईयर यानि 2019-20 वित्तीय वर्ष में कुल 8,13,22,263 लोगों ने इनकम टैक्स यानी आईटीआर फाइल किया.
आईटीआर 1 . कौन भर सकता है ›आकलन वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर-1 फाइल करने के लिए कौन पात्र है? पति या पत्नी की आय (पुर्तगाली नागरिक संहिता के तहत कवर किए गए लोगों के अलावा) या नाबालिग को जोड़ा जाता है (केवल अगर आय का स्रोत ऊपर उल्लिखित निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर है) ।
अगर मुझे कैपिटल गेन है तो क्या मैं आईटीआर 1 फाइल कर सकता हूं? ›आपको ITR-1 फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है यदि:
आप छोटी या लंबी अवधि के पूंजीगत लाभ के माध्यम से आय अर्जित करते हैं जो गैर-कर-मुक्त हैं ।
आइटीआर 21 22 की लास्ट डेट क्या है? ›
CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने 31 जुलाई को रविवार होने के बावजूद देश भर में सभी आयकर सेवा केंद्र खोले रखने का आदेश दिया है. ITR Filing Last Date 2022 Updates: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख आ चुकी है. आयकरदाता 31 जुलाई 2022 तक ही अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.
ITR कब भर सकते हैं? ›फाइन के साथ कब तक भर सकते हैं ITR
अगर आप आज किसी वजह से अपना ITR नहीं भर पाते हैं, तो लेट फाइन देना होगा. इनकम टैक्स के कानून अनुसार, लेट फाइन और टैक्स पर इंटरेस्ट के साथ 31 दिसंबर 2022 तक ITR फाइल किया जा सकता है. इस तारीख के बाद ITR फाइल करने का मौका नहीं मिलेगा.
ITR Filing 2022: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2022 है. इंडिविजुअल टैक्सपेयर जिनकी टैक्सेबल इनकम 2.50 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है, उनके लिए ITR फाइल करना जरूरी है. वहीं, अगर टैक्सेबल इनकम छूट की लिमिट से कम है, तो आईटीआर फाइल करना अनिवार्य नहीं है.
रिटर्न फाइल करने की फीस कितनी है? ›ऐसे में अगर आपने अब तक ITR फाइल नहीं नहीं किया है तो इसके लिए आपको लेट फीस देनी होगी। अगर किसी इंडिविजुअल टैक्सपेयर की सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तब उसे 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। अगर टैक्सपेयर की ऐनुअल इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तब उसे लेट फीस के रूप में 1,000 रुपए भरने होंगे।
क्या मासिक आधार पर वेतन पर टीडीएस काटना अनिवार्य है? ›हाँ, हर महीने वेतन से टीडीएस काटना पड़ता है। धारा 192 में नियोक्ता को कर्मचारी को भुगतान के समय वेतन पर टीडीएस काटने की आवश्यकता होती है।
आइटीआर कैसे बनता है? ›स्टेप 1: सबसे पहले अपने यूजर ID और पासवर्ड का इस्तेमाल करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करें। स्टेप 2: अपने डैशबोर्ड पर, ई-फाईल > आयकर रिटर्न > 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें। स्टेप 3: असेसमेंट ईयर चुनें, जैसे कि 2021-22, और 'जारी रखें' पर क्लिक करें।
ITR 2 कौन भर सकता है? ›ITR-2. जिन लोगों की कमाई 50 लाख रुपये से ज्यादा है, वे लोग यह फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग HUFs (हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली) से संबंधित हैं और जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से हुए मुनाफे से आय नहीं होती है, वे भी ITR-2 फॉर्म भर सकते हैं, शर्त है कि वे ITR-1 फॉर्म के लिए योग्य न हों।
देय तिथि के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने पर क्या होगा? ›आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार, नियत तारीख के बाद आईटीआर दाखिल करने पर 5 लाख रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले लोगों के लिए 5,000 रुपये का विलंब शुल्क लग सकता है यदि वे आकलन वर्ष के 31 दिसंबर तक अपना आईटीआर दाखिल करते हैं ।
ITR 4 कौन भर सकता है? ›यह सेवा व्यक्तिगत करदाताओं, हिन्दू अविभाजित परिवारों और फर्मों ( LLPs के अलावा ) को ई - फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से। ITR-4 ऑनलाइन दाखिल करने में सक्षम बनाती है।